केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है।
टैक्सपेयर्स अब 25 अक्टूबर तक GSTR-3B फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है।
इसका मतलब है कि करदाताओं को 5 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है। पहले, जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई थी।
सीबीआईसी के अनुसार, सितंबर महीने और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अब 25 अक्टूबर तक GSTR-3B रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं।
दिवाली के त्योहार को देखते हुए टैक्सपेयर्स को पांच दिन की अतिरिक्त राहत मिली है।
CBIC ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है।
GSTR-3B एक मासिक और त्रैमासिक समरी रिटर्न है, जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख को अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर भरते हैं।
GSTR-3B की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था।
ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त पांच दिन का समय मिल गया है, जिससे व्यापारियों और अकाउंटेंट्स को फाइलिंग में आसानी होगी।
केंद्र सरकार से सितंबर 2025 के GSTR-3B रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की जा रही थी। GSTR-3B की फाइलिंग में डेटा एंट्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की समीक्षा और टैक्स भुगतान के लिए फंड की व्यवस्था जैसे काम शामिल हैं, जिसके कारण समय कम पड़ जाता है।
GSTR-3B रिटर्न समय पर फाइल न करने पर लेट फीस लगती है। सामान्य नियम के अनुसार, 50 रुपये प्रति दिन (सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 25-25 रुपये) का जुर्माना है। यदि कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो 20 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगेगा। यह फीस आखिरी तारीख के अगले दिन से फाइलिंग तक लागू होती है, प्रति टैक्सपेयर्स अधिकतम 5,000 रुपये तक। इसके अलावा, टैक्स रकम पर 18 प्रतिशत सालाना ब्याज भी लगाया जाता है।
@cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline!
— CBIC (@cbic_india) October 19, 2025
✅ For Monthly filers (Sept 2025)
✅ For Quarterly filers (Q2: July–Sept 2025)
🗓️ New Due Date: 👉 25th October 2025
📄 (Notification No. 17/2025 – Central Tax, dated 18.10.2025) pic.twitter.com/E0pdzyVHEq
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