मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद देशभर में हड़कंप मच गया है।
इस घटना के बाद केंद्र सरकार दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। यह कानून 1940 से लागू पुराने दवा कानून को बदलेगा।
दरअसल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी के सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई। जांच में पता चला कि दवा में डायएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक जहरीला रसायन मिला हुआ था।
सरकार जल्द ही नया Drugs, Medical Devices and Cosmetics Act लाएगी।
नए कानून में दवा गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सभी दवाओं, खासकर खांसी के सिरप और इंजेक्शन की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य होगी। हर बैच की टेस्टिंग होगी। जहरीला तत्व पाए जाने पर दवा का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
CDSCO के पास अब ज्यादा अधिकार होंगे। नकली, मिलावटी या खराब दवाएं बेचने पर सीधी कार्रवाई होगी। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कानून के दायरे में सजा और जुर्माना देना होगा।
लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजीटल किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की शिकायतें कम होंगी।
*Centre to bring new drug law following Madhya Pradesh cough syrup tragedy
— ANI Digital (@ani_digital) October 15, 2025
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