खांसी की दवा से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद देश भर में चिंता का माहौल है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, खासकर मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की जान गई है.
मध्य प्रदेश में बच्चों को दी जा रही दवाओं की जांच में कुछ खामियां पाई गई हैं. इस बीच, स्वास्थ्य सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और बच्चों के लिए खांसी की दवा को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं.
बाल सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर, 2025 को जारी एडवाइजरी के अनुसार, राज्य में बच्चों के लिए कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या सर्दी की दवा नहीं दी जानी चाहिए.
पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी, ऐसी दवाओं का नियमित उपयोग उचित नहीं है. अगर जरूरी हो, तो विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर, सही खुराक में और कम से कम समय के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर मामलों में बच्चों में खांसी और सर्दी अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए डॉक्टरों को इन दवाओं के अनावश्यक उपयोग से बचना चाहिए.
स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से कफ सिरप के नमूने एकत्र करें और उन्हें प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजें.
इससे बाजार से घटिया या हानिकारक दवाओं की पहचान करने और उन्हें तुरंत हटाने में मदद मिलेगी. साथ ही, उन्होंने सभी डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को केंद्रीय परामर्श का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हो रही नवजात शिशुओं और बच्चों की मौत को देखते हुए, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है.
उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने भी कफ सिरप की जांच के आदेश दिए हैं. कोल्ड्रिफ कफ सिरप को मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पहले ही बैन कर दिया गया है.
Uttarakhand: Prioritizing child safety and public health, Health Secretary and Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Dr. R. Rajesh Kumar has issued instructions to all District Magistrates and Chief Medical Officers across the state.
— ANI (@ANI) October 5, 2025
In compliance with the advisory… pic.twitter.com/QAfks8WGiE
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