दिल्ली के धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत और उनकी पत्नी के गंभीर रूप से घायल होने के बाद, गिरफ्तार बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत कौर के वकील ने घटना की एक अलग कहानी पेश की है।
वकील विकास पाहवा के अनुसार, दुर्घटना दोपहर 1:30 बजे हुई, लेकिन FIR रात 11:30 बजे दर्ज की गई। उनका दावा है कि FIR में दी गई जानकारी और पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई बातों में विरोधाभास है।
पाहवा का मानना है कि यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, जो जमानती अपराध है। उनका आरोप है कि मामले को गैर-जमानती बनाने के लिए कुछ धाराएं जोड़ी जा रही हैं।
वकील का कहना है कि हादसा एक तीखे मोड़ पर हुआ। कार का अगला हिस्सा किनारे से टकराया, जिससे बाइक सवार डीटीसी बस से टकरा गए। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के बाद गगनप्रीत, उनके पति और बच्चे कार में फंस गए थे और घायल हो गए थे। CCTV फुटेज अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है।
पाहवा ने बताया कि आरोपियों पर पीड़ितों को 45 मिनट दूर स्थित अस्पताल ले जाने का आरोप है। उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने डॉक्टर से फोन पर बात की थी और उन्हें आपातकाल के लिए तैयार रहने को कहा था। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक, डॉक्टरों ने उनका ठीक से इलाज किया। आरोपियों को 46 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां लगभग 2:16 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वकील ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
#WATCH | Dhaula Kuan BMW accident | Delhi: Counsel for accused Gaganpreet Kaur, Advocate Vikas Pahwa, ... We read the FIR, which was registered 10 hours after the incident. The incident happened at 1.30 pm and an FIR was filed at 11.30 pm...The information in the FIR contradicts… pic.twitter.com/yXSlU1Deue
— ANI (@ANI) September 15, 2025
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