वक्फ कानून पर SC का फैसला: कुछ धाराओं पर रोक, JPC अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कानून के सेक्शन-3 और सेक्शन-4 पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

कोर्ट ने वक्फ संपत्ति बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य करने वाले प्रावधान को भी स्थगित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक यह तय करने के लिए स्पष्ट नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं, यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को JPC में लगातार 6 महीने व्यापक चर्चा करने के बाद रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों से पारित कानून में हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार अधिकार मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप फैसला करेगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उनका मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा।

CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि वे वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई जरूरी मुद्दे उठाए हैं जिनका समाधान जरूरी है और जब तक उन मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार पर है कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं, जिनमें इस कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये प्रावधान व्यक्तिगत अधिकारों और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है, जिसके लिए आगे नियम बनाए जाएंगे।

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