कल है ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि, 6 करोड़ कर चुके हैं फाइल, क्या आपने किया?
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असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बस एक दिन दूर है, यानी सोमवार, 15 सितंबर, 2025. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल न करने वालों के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया है. पिछला विस्तार 27 मई को दिया गया था, जब अंतिम तिथि सामान्य 31 जुलाई से बढ़ा दी गई थी.

अंतिम अपडेट के अनुसार, छह करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है. यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है - लगभग एक करोड़ कम. पिछले साल दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 7.28 करोड़ थी. वित्त वर्ष 2025 के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होगा, जिनमें इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और ITR फॉर्म 1 से 4 का उपयोग करने वाली संस्थाएं शामिल हैं.

आईटीआर कैसे दाखिल करें:

कौन से डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरुरत?

जुर्माना:

15 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपए (यदि आय 5 लाख रुपए से अधिक है) और कम आय वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. बिलेटिड या रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेटिड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं.

यदि आप पर कर बकाया है और आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया कर राशि पर ब्याज लगाया जाएगा. अदा न किए गए टैक्स पर प्रति माह (या महीने के किसी भाग पर) एक फीसदी का साधारण ब्याज लगाया जाएगा, जिसकी गणना रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से लेकर वास्तविक दाखिल करने की तिथि तक की जाएगी.

रिफंड:

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 5.34 करोड़ रिटर्न सुचारू रूप से प्रोसेस्ड किए गए थे, जबकि लगभग दो करोड़ टैक्सपेयर्स को त्रुटियों के लिए नोटिस मिले. आईटीआर दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है; इसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना भी आवश्यक है. ऐसा न करने पर रिटर्न अमान्य हो जाता है और रिफंड रुक जाता है. कुछ मामलों में, टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है.

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