दिल्ली वालों! ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे
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दिल्ली के नागरिकों के लिए खुशखबरी! दिल्ली की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस अदालत में आप अपने ट्रैफिक चालान/नोटिस के बकाया भुगतान को माफ करा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। यानी अब आप अपने छोटे-बड़े चालान को कम लागत में निपटा या रद्द करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को दिल्ली के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है।

अब जानिए आपके कौन से चालान माफ किए जा सकते हैं।

ये मामले मामूली उल्लंघन से जुड़े होंगे। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, गलत चालान जारी होना, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, PUC प्रमाणपत्र का न होना, गलत जगह गाड़ी की पार्किंग, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र न होना, गलत लेन में गाड़ी चलाना, ट्रैफ़िक संकेतों की अनदेखी करना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना – इन मामलों में आपके चालान माफ हो सकते हैं या उनकी भुगतान राशि कम की जा सकती है।

लेकिन, कुछ मामलों में आपको माफी नहीं मिलेगी। लोक अदालत गंभीर उल्लंघनों से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करेगी। इनमें नशे में गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन मामले, लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौत, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना, अनऑथराइज्ड रेसिंग या हाई स्पीड में गाड़ी चलाने के मामले, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए वाहन, अदालती मामलों में लंबित ट्रैफ़िक चालान, और अन्य राज्यों में जारी चालान शामिल हैं।

लम्बित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 13 सितम्बर, 2025 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन करने के बाद, एक टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसमें वहां जाने की तारीख और समय दिए गए होंगे। सुनवाई के दिन, आपको नियुक्ति पत्र, टोकन और जरूरी दस्तावेज़ साथ लाने होंगे। तो, देर न करें और इस अवसर का लाभ उठाएं!

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