GST सुधार से कितनी बचत? सरकार की वेबसाइट बताएगी!
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सरकार ने GST 2.0 के लागू होने के बाद savingwitgst.in नाम से एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट पर आम नागरिक 22 सितंबर को दरों में कटौती लागू होने से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं.

सरकारी प्लेटफॉर्म MyGov ने यह वेबसाइट शुरू की है. इसमें खाद्य उत्पाद, नाश्ते की वस्तुएं, घरेलू सामान, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान, मनोरंजन और जीवनशैली से जुड़ी वस्तुएं जैसी कई श्रेणियां हैं. इससे लोगों को किसी वस्तु की पहले और बाद की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी.

MyGovIndia ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर यह जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया कि नेक्स्ट जेनरेशन का जीएसटी आ गया है! सोच रहे हैं कि आप कितनी बचत कर सकते हैं? अपनी पसंद की वस्तुएं कार्ट में डालें और खुद अंतर देखें.

कीमतों की तुलना करने के लिए, ग्राहकों को SavingswithGST.in पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद की वस्तुओं को कार्ट में जोड़ना होगा. इसके बाद, कार्ट में बेस प्राइस , वैट के अंतर्गत सेलिंग प्राइस और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के अंतर्गत सेलिंग प्राइस श्रेणियों में वस्तुओं की तीन अलग-अलग दरें दिखाई देंगी. ग्राहकों के पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ किसी भी वस्तु को चुनने का विकल्प होगा.

उदाहरण के लिए, अगर खाद्य उत्पादों में से दूध को चुनकर कार्ट में जोड़ा जाता है, तो 60 रुपये प्रति लीटर वाले दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपये और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के तहत 60 रुपये दिखाई देगी.

इस सप्ताह की शुरुआत में, GST परिषद ने पुराने चार-स्तरीय कर ढांचे (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) को दो स्लैब - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - में कम करने की मंज़ूरी दे दी. साथ ही, अहितकर वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का अतिरिक्त स्लैब भी जोड़ा गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस साल दिवाली के दौरान नेक्स्ट जेन के जीएसटी रिफॉर्म को लागू करने की घोषणा की थी. यह उसी का परिणाम है. जीएसटी रिफॉर्म रोजमर्रा की ज़रूरतों और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पदार्थों पर टैक्स कम करके परिवारों की सीधी बचत कराएंगे.

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर, और सभी भारतीय ब्रेड जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स शून्य होगा. साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर और साइकिल जैसे घरेलू सामान पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, संरक्षित मांस आदि जैसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स 12 या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. 32 इंच से कम के टीवी, एसी, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

छोटी कारों और 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28 प्रतिशत से कम होकर 18 प्रतिशत रह जाएगा. कृषि मशीनरी और सिंचाई उपकरणों पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह जाएगा. तंबाकू, पान मसाला और विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स 40 प्रतिशत रहेगा.

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