त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। GST काउंसिल की हालिया बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, एजुकेशन और खेती से जुड़े उत्पादों पर पड़ेगा।
अब तक भारत में GST चार स्लैब में लागू होता था - 5%, 12%, 18%, और 28%। सरकार ने 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब बचेंगे - 5% और 18%। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से देशभर में लागू हो जाएगी।
सबसे बड़ा फायदा खाने-पीने की जरूरी चीजों पर देखने को मिला है। पिज्जा और ब्रेड जैसे रोज इस्तेमाल की जाने वाली बेकरी आइटम्स पर अब कोई GST नहीं लगेगा। दूध, पनीर और छेना पर भी अब 0% टैक्स लागू होगा। रोटी, पराठा, कुलचा जैसी सभी भारतीय रोटियों को भी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
जो घरेलू उत्पाद पहले 12% या 18% टैक्स के दायरे में थे, उन पर टैक्स घटाकर अब केवल 5% कर दिया गया है। हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट साबुन, शेविंग क्रीम जैसी चीजें केवल 5% GST पर उपलब्ध होंगी। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स और नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे खाद्य उत्पादों पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तन भी सस्ते हो जाएंगे।
एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, बड़े LED और LCD टीवी (32 इंच से ज्यादा) पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली कारें (1200 सीसी तक की पेट्रोल और 1500 सीसी तक की डीजल) पर 18% टैक्स लगेगा। 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, थ्री-व्हीलर्स और गुड्स सर्विस वाहनों को भी अब 18% के दायरे में लाया गया है।
बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों को भी GST से मुक्त कर दिया गया है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल कलर्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभ्यास पुस्तिकाएं और नोटबुक्स भी अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं। रबर और व्यक्तिगत हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस पर भी GST 0% कर दिया गया है।
खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और सामानों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इनमें शामिल हैं: ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर मशीनरी, और हार्वेस्टिंग मशीनें।
शराब, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और जर्दा पर सीधा 40% टैक्स लगेगा। लग्जरी कारें, सुपर लग्जरी गुड्स, एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, पर्सनल एयरक्राफ्ट जैसे महंगे सामानों पर भी 40% टैक्स लागू होगा। फास्ट फूड आइटम्स को भी इस टैक्स स्लैब में रखा गया है।
थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप्स पर सिर्फ 5% GST लगेगा। नजर के चश्मे भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उन पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
इस बार के GST सुधार में सरकार ने आम जनता, किसान, छात्र और मध्यम वर्ग को राहत दी है, वहीं विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर संतुलन बनाया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
GST कम करने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है।
— Prashant Umrao (@ippatel) September 5, 2025
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स फ्री।
- बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामान हुए टैक्स फ्री।
- जीवन रक्षक दवाएं हुई टैक्स फ्री ।
- किसान संबंधित वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, बागवानी, वानिकी मशीनरी, कटाई, थ्रेसिंग मशीनरी, घास मशीन, खाद… pic.twitter.com/SRVyZG6dEt
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