क्या सस्ता, क्या महंगा? नए जीएसटी स्लैब से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
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भारत सरकार ने 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म नाम दिया गया है। 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन बदलावों की घोषणा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया है। उनका कहना है कि इससे आम जनता, किसानों और उद्यमियों को राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को 5% और 18% के दो मुख्य स्तरों पर सरल किया गया है। तंबाकू और शराब जैसे सिन गुड्स के लिए 40% का विशेष स्लैब लागू किया गया है।

नए जीएसटी स्लैब के तहत कई रोजमर्रा के सामानों और सेवाओं पर टैक्स कम हुआ है, जिससे आम लोगों का जीवन आसान होगा। बदलाव 22 सितंबर से लागू हो गए हैं।

रोजमर्रा की चीजें हुईं सस्ती

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम होने से घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप और हेयर ऑयल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

मक्खन, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। नमकीन, भुजिया और मिश्रण पर भी अब 5% जीएसटी ही लगेगा।

बेबी फीडिंग बोतल, नैपकिन और डायपर्स पहले 12% जीएसटी के दायरे में थे, जो अब 5% जीएसटी वाले हो गए हैं। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स भी इसी श्रेणी में शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलेगी राहत

स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया है जिससे लोगों का इलाज सस्ता होगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

थर्मामीटर और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट, रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स भी 12% से 5% पर आ गए हैं।

आंखों के लेंस वाले चश्मे पर भी जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है।

शिक्षण सामग्रियों पर भी कम हुआ जीएसटी

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक सामग्रियों पर जीएसटी में कटौती की गई है। मानचित्र और ग्लोब्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल जैसे सामान पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब 0% हो गया है।

व्यायाम पुस्तकें और नोटबुक भी 12% से 0% पर आ गए हैं। रबर पर भी जीएसटी 5% से 0% कर दिया गया है।

कृषि के क्षेत्र में भी सस्ते हुए सामान

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रैक्टर टायर्स और पार्ट्स पर जीएसटी 18% से 5% कर दिया गया है। बीज, बायो-पेस्टीसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर 12% से 5% जीएसटी लगेगा।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम और कृषि, बागवानी, वानिकी से जुड़ी मशीनें जैसे बुवाई, कटाई और मड़ाई के उपकरण भी 12% से 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।

वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कम हुआ जीएसटी

पेट्रोल/पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200 cc तक) पर जीएसटी 28% से 18% हो गया है। डीजल और हाइब्रिड कारें (1500 cc और 4000 cc तक) पर भी जीएसटी में 28% से 18% की कटौती हुई है।

मोटरसाइकिल (350 cc तक) और मालवाहक वाहन पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा।

एयर कंडीशनर, टेलीविजन (32 इंच से ऊपर, LED & LCD), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वाशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28% से 18% हो गया है।

महंगे हुए ये सामान

कुछ सिन गुड्स और लक्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया गया है, जो 40% के नए स्लैब में शामिल हैं।

तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पाद पहले 28% जीएसटी के दायरे में थे, अब उनपर 40% टैक्स लगेगा।

शराब, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रग्स, फास्ट फूड, कॉफी और शुगर ड्रिंक्स पर भी 40% जीएसटी लगेगा।

हाई-एंड कारें (4000 cc से ऊपर) पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।

संक्षेप में: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

| श्रेणी | आइटम | पहले का टैक्स (%) | नया टैक्स (%) | |---|---|---|---| | दैनिक आवश्यकताएं | साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल | 18 | 5 | | दैनिक आवश्यकताएं | मक्खन, घी, चीज | 12 | 5 | | दैनिक आवश्यकताएं | नमकीन, भुजिया | 12 | 5 | | दैनिक आवश्यकताएं | बेबी डायपर्स, फीडिंग बोतल | 12 | 5 | | स्वास्थ्य | स्वास्थ्य बीमा | 18 | 0 | | स्वास्थ्य | थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन | 12 | 5 | | स्वास्थ्य | डायग्नोस्टिक किट, चश्मे | 12 | 5 | | शिक्षा | मानचित्र, पेंसिल, नोटबुक | 12 | 0 | | शिक्षा | रबर | 5 | 0 | | कृषि | ट्रैक्टर पार्ट्स, बीज | 18/12 | 5 | | वाहन | कारें (1200-4000 cc), मोटरसाइकिल | 28 | 18 | | इलेक्ट्रॉनिक्स | एयर कंडीशनर, टीवी, प्रोजेक्टर | 28 | 18 | | सिन/लक्जरी | तंबाकू, शराब, हाई-एंड कारें | 28 | 40 |

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