GST के नए स्लैब: क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? वित्त मंत्री ने दी विस्तृत जानकारी
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नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में मोदी सरकार ने जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

12% और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 5% और 18% के स्लैब रहेंगे। लक्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जिसके लिए एक नया स्लैब बनाया गया है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा, हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल 2 स्लैब होंगी और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

इन सामानों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा:

इन वस्तुओं पर लगेगा 5% का जीएसटी:

इन वस्तुओं पर लगेगा 18% का जीएसटी:

इन वस्तुओं पर लगेगा 40% का जीएसटी:

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