सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
यह मामला जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को इस मामले में जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी। अब सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।
कुमार और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने मई 2021 में एक संपत्ति विवाद को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में धनखड़ पर जानलेवा हमला किया था।
इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ पर किसी कुंद वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे उनके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई थी।
The Supreme Court has cancelled the bail of wrestler Sushil Kumar in a murder case and has ordered him to surrender within a week.
— ANI (@ANI) August 13, 2025
The Olympic medallist had been booked in the murder of wrestler Sagar Dhankad and was granted bail by the Delhi High Court. pic.twitter.com/Ww1ZIfBwSE
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