दिल्ली हिंसा के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म 2020 दिल्ली की रिलीज को स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शरजील का कहना है कि इस फिल्म का प्लॉट पक्षपातपूर्ण है और इससे उनके खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और फिल्म की रिलीज़ टालने पर सुनवाई होने वाली है। पहले ये फिल्म 2 फ़रवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन CBFC सर्टिफिकेट और कानूनी कार्रवाइयों के कारण इसकी रिलीज़ टल गई है और कोर्ट का फैसला आने तक फिल्म के रिलीज़ होने की कोई संभावना नहीं है।
फरवरी 2020 में दिल्ली में हिंसा भड़की थी, जिसका आधार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) थे। इन दोनों कानूनों का मुस्लिम समुदाय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था।
इस विरोध का स्पष्ट मतलब था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत आने नहीं देंगे (CAA) और भारत में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर जाने नहीं देंगे (NRC)।
दिल्ली में सुनियोजित दंगे भड़काए गए, वो भी तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल की जा सके।
अल-जजीरा, बीबीसी जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय और भारत के भी कुछ मीडिया संस्थानों ने इस दंगे को एक खास नैरेटिव के तहत दिखाया, लेकिन असल में यह हिन्दुओं पर किया गया एक योजनाबद्ध हमला था।
इस हमले के पीछे आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ था, जिसने खुद कोर्ट में कबूला है कि वह हिन्दुओं को सबक सिखाने के लिए इस साजिश का मास्टरमाइंड बना। ताहिर का घर इस हमले के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पत्थर, कांच की बोतलें, और अन्य सामग्री की भरमार थी।
दंगे को भड़काने में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई नाम शामिल थे। शरजील इमाम का एक पुराना वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वह असम को भारत से काटकर अलग करने की खुलेआम साजिश रच रहा है।
अब वही शरजील इमाम अदालत में यह कह रहा है कि जज साहब, दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म को रिलीज मत होने दीजिए, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है।
शरजील इमाम की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म 2020 दिल्ली का ट्रेलर उनकी जमानत याचिका को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, इससे स्पेशल जज के समक्ष चल रही सुनवाई पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि फिल्म की रिलीज़ को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि उनके खिलाफ चल रहे UAPA मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म निर्माताओं ने कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की है और दंगों की घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया है। शरजील इमाम ने फिल्म के ट्रेलर, पोस्टर, फोटो, टीजर और वीडियो को इंटरनेट से हटाने की भी अपील की है, ताकि उनका मुकदमा प्रभावित न हो।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक देवेंद्र मालवीय और निर्माता नंदकिशोर मालवीय, आशु मालवीय और अमित मालवीय को प्रतिवादी बनाया है।
वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरा विपक्ष इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देगा, क्योंकि उन्हें अपने वोट बचाने हैं। लेकिन क्या इससे सच्चाई छुप जाएगी? क्या ताहिर हुसैन का अदालत में किया गया कबूलनामा गायब हो जाएगा? क्या शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों की रिकॉर्डिंग मिट जाएगी?
अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या यह फिल्म अपने तय शेड्यूल के मुताबिक 2 फरवरी को रिलीज होगी या फिर इसे रोक दिया जाएगा।
शरजील ने CAA विरोधी कार्यक्रम में कहा था कि अगर 5 लाख लोग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड हों तो हम नॉर्थ-ईस्ट को हिंदुस्तान से परमानेंटली काट कर अलग कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक-आध महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से काट ही सकते हैं। इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर कि उनको हटाने में एक महीना लगे। जाना हो तो जाएँ एयरफोर्स से।
ताहिर हुसैन दिल्ली से “आम आदमी पार्टी” का एक पार्षद था।
— 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) March 24, 2025
न वो केंब्रिज का स्टूडेंट था, न उसके पिता जी या दादी जी प्रधानमंत्री थी।
न उसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख था न वह कोई बड़ा बॉलीवुड कलाकार थ और न ही कोई हज़ारों करोड़ का मालिक।
फिर भी दंगा भड़काने से लेकर अंकित शर्मा… pic.twitter.com/uE8cWNBgWI
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