संसद के सामने वाली मस्जिद बनेगी सरकार की संपत्ति! ओवैसी का वक्फ कानून पर बड़ा हमला
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, और साथ ही, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है.

ओवैसी ने कानून पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस कानून के तहत सरकार किसी मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेगी, बल्कि उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर देगी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमारी आस्था, आस्था नहीं है?

ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा आस्था की बात करते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों की आस्था मस्जिद में नहीं है? उन्होंने पूछा कि बीजेपी सरकार ने यह कानून क्यों बनाया है? यह कानून केवल मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित है. इससे वक्फ की आमदनी में कोई इजाफा नहीं होगा.

ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देशभर में अफवाहें फैला रही है, जो कि पूरी तरह से झूठ हैं. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है. उनकी नजर हमारी सभी मस्जिदों पर है, और हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया है और इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है. केंद्र सरकार ने भी इस मामले में अपनी दलीलें पेश की हैं.

याचिका में कहा गया है कि सरकार गैर-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ को हथियाना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है.

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