सुप्रीम कोर्ट की फटकार: विजय शाह के बयान से पूरा देश शर्मसार , SIT जांच का आदेश
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उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि उनके बयान से पूरा देश शर्मसार है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विजय शाह की माफी को अस्वीकार कर दिया और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है।

शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कर्नल कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया, वह माफी क्या है? वह कहां है? हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं। माफी शब्द का एक अर्थ होता है। कभी-कभी लोग सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए माफी मांगते हैं। लोग दिखावटी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी कैसी है?

शीर्ष अदालत ने विजय शाह की माफी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कहा, हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप अदालत में आ रहे हैं, आप माफीनामा दे रहे हैं। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है। इस SIT में तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी होगी। सभी अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। SIT का गठन जल्द से जल्द किया जाना है और उसे जल्द ही स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, हम मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे। जो बोला है, उसका परिणाम भुगतना ही होगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को तत्काल गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अधीन, अब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कर्नल कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया के सामने पाकिस्तान पर भारतीय सेना की कार्रवाई की जानकारी दी थी। विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मंत्री को फटकार लगाई थी और कहा था कि देश में ऐसी स्थिति के समय मंत्री के हर शब्द में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है और उन्हें उचित माफी मांगकर खुद को सही साबित करना चाहिए था।

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