कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस बयान को घटिया और शर्मनाक करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है।
हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है।
सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी को अपने मंत्री का यह कृत्य सही लग रहा है, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। अदालत ने कहा कि एक मंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सही ठहराया और शाह की माफी भी स्वीकार नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसआईटी में शामिल तीनों आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के तो हो सकते हैं, लेकिन वे राज्य के मूल निवासी नहीं होंगे।
यह मामला विजय शाह द्वारा इंदौर के महू में एक जनसभा के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था।
जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद मानपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसके खिलाफ विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाह के बयान को अयोग्य माना है, लेकिन भाजपा अब भी मौन है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बयान की निंदा कर रहा है, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी तरकीब फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि विजय शाह तो भाजपा का एक चेहरा मात्र हैं और इस पार्टी में ऐसे बदजुबान नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने विजय शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा से उन पर कार्रवाई करने की मांग की है।
*मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं!
— Umang Singhar (@UmangSinghar) May 19, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह के बयान को अयोग्य मानकर अपने फैसले सुनाए, मगर भाजपा अब भी इसे योग्य मानती है और तभी अब तक मौन है। पूरा देश इस बयान की निंदा कर रहा मगर भाजपा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
अदालत ने #SIT के गठन के… pic.twitter.com/J3vSvcuMFI
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