क्या आपकी बेटी जासूस है? यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता का जवाब
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हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार हुई हैं, को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने अहम बातें बताई हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी बेटी जासूसी करती है, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तो उसने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि वह पाकिस्तान गई थी। वह मुझसे कहती थी कि वह दिल्ली जा रही है। उसका कोई दोस्त मेरे घर नहीं आया, और उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कल पुलिस उसे यहां लेकर आई, उसने अपने कपड़े लिए और चली गई। वह घर पर वीडियो बनाती थी।

हरीश मल्होत्रा ने बताया कि उनके पास छोटा फोन है, इसलिए उन्होंने ज्योति के वीडियो नहीं देखे हैं। उन्होंने कहा, लॉकडाउन से पहले, वह दिल्ली में काम करती थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद पिछले 3 दिनों से परेशान हूं, अब जो होना होगा वो होगा। अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो सजा तो मिलेगी ही।

पुलिस का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा ने भारत से संबंधित जानकारी पाकिस्तानी हाई कमीशन में बैठे कुछ लोगों के साथ साझा की है। वह पहलगाम आतंकी हमले के वक्त एक पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर के संपर्क में थी।

ज्योति मल्होत्रा के चैनल Travel with JO पर पाकिस्तान से जुड़े कई वीडियो हैं। वह पाकिस्तानी दूतावास में आयोजित एक पार्टी में भी शामिल हुई थीं।

33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो काफी चर्चित है, जिसमें वह 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी दूतावास में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में नजर आ रही हैं।

इस पार्टी में वह एहसान-उर-रहीम के साथ दिखाई दे रही हैं, जिन्हें वह दानिश जी कहती हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे पहले भी मिल चुके थे। ज्योति उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलवाती हैं और अपने व्लॉग ट्रैवल विद जो और अपने सब्सक्राइबरों की संख्या के बारे में बताती हैं।

एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारी था, जिसे जासूसी के आरोप में अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था और 13 मई को भारत से निष्कासित कर दिया गया था।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगे हैं। वह उन छह लोगों में शामिल है जिन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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