उत्तर प्रदेश सरकार अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धनराशि का उपयोग कॉरिडोर के विकास के लिए कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस धनराशि से मंदिर के आसपास पांच एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है।
शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अधिग्रहित की गई जमीन मंदिर के देवता के नाम पर पंजीकृत होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना को ध्यान में रखते हुए बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की सावधि जमा राशि के उपयोग की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि 20 नवंबर, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉरिडोर का निर्माण हो, लेकिन इसमें मंदिर फंड का इस्तेमाल न करें। सरकार अपने स्तर से इसका खर्च वहन करे।
उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क था कि यदि सरकार अपने खर्च से जमीन खरीदेगी तो उस पर सरकार का मालिकाना हक होगा। इसी प्रकार, कॉरिडोर के निर्माण पर सरकार धनराशि खर्च करेगी तो उस पर भी सरकार का ही अधिकार होगा। सरकार का मानना है कि कॉरिडोर को मंदिर से क्लब किया जा सके और मंदिर प्रबंधन कमेटी इसका संचालन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि मंदिर फंड से ही कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए।
श्री ठाकुर बांके बिहारी का प्रस्तावित कॉरिडोर पांच एकड़ में फैला होगा। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। कॉरिडोर प्रांगण में ठा. श्रीबांकेबिहारी जी से पहले राधागोपाल, राधाबिहारी और केशव-जू सहित गौड़िया मठ का अद्भुत आकर्षण भक्तों के लिए होगा।
प्रस्तावित कॉरिडोर में भक्तों के बैठने के लिए विशाल प्रतीक्षालय, सामान व जूता घर के साथ पेयजल और चिकित्सा सेवा सहित शिशु देखभाल की व्यवस्था भी होगी।
बिहारी जी कॉरिडोर के तीन हिस्से होंगे: ठा. श्रीबांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र और उसकी परिक्रमा; 10,600 वर्ग मीटर में कॉरिडोर का ऊपरी हिस्सा; और 11,300 वर्ग मीटर में कॉरिडोर का निचला हिस्सा।
कॉरिडोर बनने के बाद एक साथ 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके निर्माण के लिए करीब 276 से अधिक दुकान और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिनमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक और 57 मिश्रित भवन शामिल हैं। कॉरिडोर के साथ ही श्रीबांकेबिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाएगा।
Supreme Court permits Uttar Pradesh government to utilise funds from the Shri Banke Bihari Temple in Vrindavan to purchase five acres of land around the temple for corridor development.
— ANI (@ANI) May 15, 2025
Supreme Court orders that the acquired land shall be registered in the name of the deity.… pic.twitter.com/HWh85gG6CU
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