मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। यह FIR उनके कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए एक बयान के कारण दर्ज हुई थी।
मंत्री ने अपनी याचिका में अपने बयान पर माफी भी मांगी है।
इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उस वीडियो का लिंक भी पेश किया जाएगा, जिसमें मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की थी।
कांग्रेस पार्टी मंत्री विजय शाह को उनके पद से हटाने की मांग कर रही है। प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित कई शहरों में मंत्री शाह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं।
यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें उम्रकैद या 7 साल तक की सजा का प्रावधान है:
बीएनएस धारा 152: अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। इसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को भी अपराध माना जाता है। इसमें उम्रकैद या सात साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।
बीएनएस 196(1)(ख): धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने से संबंधित है। इसमें पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
बीएनएस 197(1)(ग): राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित है। इसमें किसी भी समूह की भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को संदेह में लाने वाले आरोप, दावे या कथन शामिल हैं। इसमें तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
*Madhya Pradesh Cabinet Minister Kunwar Vijay Shah moves Supreme Court against Madhya Pradesh High Court’s May 14 order which ordered registration of FIR against him for his remarks against Indian Army officer Colonel Sofiya Qureshi who had briefed the media about Operation… pic.twitter.com/09qpVj0aZM
— ANI (@ANI) May 15, 2025
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