मंत्री विजय शाह ने FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई
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मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।

मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई थी। यह FIR उनके कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए एक बयान के कारण दर्ज हुई थी।

मंत्री ने अपनी याचिका में अपने बयान पर माफी भी मांगी है।

इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में उस वीडियो का लिंक भी पेश किया जाएगा, जिसमें मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की थी।

कांग्रेस पार्टी मंत्री विजय शाह को उनके पद से हटाने की मांग कर रही है। प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित कई शहरों में मंत्री शाह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं।

यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें उम्रकैद या 7 साल तक की सजा का प्रावधान है:

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