मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह केस महू के मानपुर थाने में दर्ज किया गया है। इसमें उन सभी धाराओं का उल्लेख है जिनके बारे में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा था कि आज ही केस दर्ज किया जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद विजय शाह का लगातार विरोध हो रहा था।
कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग की। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कर्नल सोफिया कुरैशी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 152, 196(1)(ख) और 197(1)(ग) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। एसपी हितिका वासल और एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी थाने में मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला लेकर इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने बयान की निंदा करते हुए विजय शाह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर का आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दिया था।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि बुधवार को हर हाल में एफआईआर हो जानी चाहिए, अन्यथा गुरुवार सुबह डीजीपी के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने कहा कि विजय शाह की टिप्पणी अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता और एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली है।
कोर्ट ने 15 मई को मामले की सुनवाई रखी है और रजिस्ट्रार (आईटी) से विजय शाह के बयान की वीडियो लिंक एकत्र करने को कहा है।
विजय शाह ने सोमवार को मानपुर थाना क्षेत्र स्थित रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता दिया था।
मध्य प्रदेश भाजपा ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। पार्टी अध्यक्ष संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा के बाद विजय शाह के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। यदि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो पार्टी उस पर उचित बातचीत करती है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कर्नल सोफिया के पिता सूबेदार मेजर ताज मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि कर्नल सोफिया देश की बेटी है। उसका अपमान करना देश और भारतीय सेना का अपमान करना है।
हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी की गरिमा के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी टिप्पणी अपमानजनक और खतरनाक है।
जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से एक में उम्रकैद का प्रावधान है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के लिए है।
उमा भारती ने भी विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
*विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है, इस बड़बोले मंत्री को मोहन सरकार तुरंत बर्खास्त करें! pic.twitter.com/XPfKLKpqix
— MP Congress (@INCMP) May 13, 2025
ये महाराष्ट्र है, हिंदी नहीं मराठी बोलो : महिला को हिंदी बोलने पर टोका, वीडियो वायरल
ब्रह्मोस: भारत की वो ताकत जिसने पाकिस्तान को हिला दिया!
तेंदुए को पड़ गया भारी, कुत्ते पर हमला करना!
आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर : चोरी या प्रेरणा?
बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, बलोच नेता ने किया आजादी का ऐलान, भारत से मांगा समर्थन!
पाकिस्तानी एंकर का दावा: हैकर्स ने भारत की 70% बिजली गुल कर दी!
क्रिकेट के बाद राजनीति की तैयारी? फडणवीस से मिले रोहित शर्मा, CM बोले- नया अध्याय!
ये कोर्ट में भी लिख दूंगी : बॉयफ्रेंड के लिए पति और बच्चे को छोड़ने को तैयार महिला!
क्या BCCI ने नहीं रोका संन्यास? विराट कोहली टेस्ट टीम के लिए फिट नहीं थे!
केलर के जंगल में आतंकियों का अड्डा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी