दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, अभिभावकों को मिली ताकत!
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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को स्कूल फीस संबंधी महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं इस बात की जानकारी दी। इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि पर रोक लग जाएगी।

पिछले कई दिनों से अभिभावक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर इस विषय पर शिकायत कर रहे थे। अब यह बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में यह एक गंभीर स्थिति रही है कि पिछली सरकारों ने ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जिससे दिल्ली में फीस वृद्धि को रोका जा सके। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) था, लेकिन इसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी जो प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि को रोक सके और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया गया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कैबिनेट ने फीस बढ़ाने या न बढ़ाने के संदर्भ में एक कानून सम्मत निर्णय लेकर एक बिल बनाया है, जिसमें सरकार को ताकत दी गई है कि वो रेगुलेट कर सकें, रोक सकें और अगर कोई स्कूल ना माने तो उसपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी बिल के आधार पर फीस बढ़ाने या घटाने का काम किया जाएगा। 1973 के एक्ट में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था। बच्चों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है।

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसी बच्चे को फीस नहीं देने पर बाहर बिठाया गया तो 50 हजार प्रति बच्चे के हिसाब से स्कूल को जुर्माना देना होगा। यह बिल कैबिनेट में पास हो गया है और यह जल्द ही कानून बनेगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट में पैरेंट्स को इतनी पावर मिली है कि वे अपने बच्चों का भविष्य करने में खुद से निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विधानसभा में इसके लिए तत्काल एक बैठक बुलाई जाएगी।

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