नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लीलता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार के साथ-साथ नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर (एक्स), मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम) और गूगल को नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी (NCCO) के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता पर नियंत्रण के लिए ठोस दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बच्चों पर इस तरह के कंटेंट के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। मेहता ने यह भी कहा कि कुछ कार्यक्रम इतने अश्लील और विकृत हैं कि उन्हें एक साथ देखना भी मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए फोन दे देते हैं, जिससे वे अनजाने में इस तरह के हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आ सकते हैं। अदालत ने कार्यपालिका और विधायिका से इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। इस निर्णय से OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर एक नई बहस छिड़ने की संभावना है।
Supreme Court issues notice to Centre, Netflix, Amazon Prime, Ullu, ALTT, X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, YouTube and others on a PIL seeking direction to Centre to take appropriate steps to prohibit the streaming of obscene content on OTT and social media platforms. pic.twitter.com/wM32jlkqye
— ANI (@ANI) April 28, 2025
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