ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर एडल्ट कंटेंट को रोकने और उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें रखीं।
जस्टिस गवई ने कहा कि ये पॉलिसी का मामला है। यह देखना सरकार का काम है। क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे? हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है।
हालांकि कोर्ट ने बाद में याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका की कॉपी दूसरे पक्ष को दीजिए, हम सुनवाई करेंगे।
इससे पहले सोशल मीडिया पर अश्लील कॉमेडी को लेकर विवाद सामने आया था।
फरवरी 2025 के इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए एडवाइजरी जारी की थी।
एडवाइजरी में कंटेंट नियमों का सख्ती से पालन करने और अश्लील कंटेंट पब्लिश करने से परहेज करने के निर्देश दिए गए थे।
मंत्रालय ने कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनुचित सामग्री के बारे में सांसदों, जनता और वैधानिक निकायों से कई शिकायतें मिली हैं।
आईटी नियमों के मुताबिक इस तरह का प्रतिबंधित कंटेंट नहीं परोसा जा सकता।
ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने प्रोग्रामिंग के लिए आयु आधारित क्लासिफिकेशन लागू करना अनिवार्य है।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी प्लेटफॉर्म मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करें। कंटेंट पब्लिश करने को लेकर अलग-अलग कानून और प्रावधान बनाए गए हैं।
We are being accused of interfering with legislative and executive functions , Justice BR Gavai remarks while hearing a PIL filed against Netflix, Amazon and others, pertaining to the distribution of obscene material through these platforms.
— Bar and Bench (@barandbench) April 21, 2025
Bench: Justices BR Gavai and AG… pic.twitter.com/lrBoFSJwCK
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