मध्यप्रदेश के बिजली कर्मचारियों को तोहफा: HRA में वृद्धि, अनुग्रह राशि पर अपडेट, मई में खाते में बढ़ कर आएगी राशि
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मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने गृह भाड़ा भत्ते (House Rent Allowance - HRA) में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। यह वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों के HRA में 10% की वृद्धि के बाद की गई है।

पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण संबंधी आदेश को आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाया है।

7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10% HRA मिलेगा।

3 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 7% HRA मिलेगा।

3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 5% HRA मिलेगा।

यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्हें कंपनी आवास आवंटित किया गया है, जो किराया रहित आवास में रहते हैं, या जिन्हें आवास के बदले कोई अन्य भत्ता मिल रहा है। संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी HRA नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया है।

यह राशि वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये है।

यह आदेश 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के मामलों पर लागू होगा। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगी।

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