वक्फ एक्ट पर घमासान: बीजेपी सांसद का विपक्ष पर गंभीर आरोप, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का विरोध!
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर चल रही सुनवाई के बीच बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है और सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

दिनेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में न्यायपालिका की शक्ति स्पष्ट है और यह बिल न्यायिक समीक्षा के दायरे में पूरी तरह से आता है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं और उन्हीं पर सुनवाई होगी। अदालत ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सरकार को तीन निर्देशों का पालन करना होगा।

दिनेश शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक और तारीख दी है और सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

उन्होंने आगे कहा कि यह बिल खास तौर पर पिछड़े मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के लिए बदलाव की राह खोल सकता है, लेकिन विपक्ष इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि ये वर्ग शिक्षित हों और आगे बढ़ें।

याचिका में कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार), और 300A (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं हैं।

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