वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हिन्दू और मुस्लिम पक्ष क्यों मान रहे अपनी जीत?
News Image

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है.

इन 7 दिनों तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद में किसी भी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा दिया है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें वक्फ से नहीं लिया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आश्वासन दर्ज किया कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच दिन के भीतर केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगी.

सीजेआई ने कहा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण पूर्ववर्ती 1995 अधिनियम के तहत हुआ है, तो उन संपत्तियों को 5 मई को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्फ संपत्तियां, जिनमें वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन या वक्फ बाय नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित संपत्तियां शामिल हैं, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि सभी वकीलों ने मिलकर यह तय किया है कि 5 मामलों की मुख्य केस के रूप में पहचान की जाएगी और इन्हें लीड केस माना जाएगा और इन्हीं मामलों पर सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे मामलों पर सुनवाई करना संभव नहीं है, इसलिए सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों की ही सुनवाई होगी.

अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपनी जीत बता रहे हैं.

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट, जजों और अधिवक्ताओं के आभारी हैं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की.

उन्होंने कहा, हम इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ-बाय-यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी. डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है - यह प्रावधान कानून से निश्चित रूप से हटाया जाएगा. वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा जैसा वह है...

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वे इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं. उन्होंने कहा, कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे. आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है. यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं. आने वाले दिनों में कोर्ट और भी राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा.

हिन्दू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता के वकील बरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि वैसी संपत्तियां जो वक्फ-बाय-यूजर जो रजिस्टर्ड और गजेटेड नहीं है उस पर एक्शन लिया जा सकेगा. बरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि इसका मतलब है कि वक्फ कानून 2025 के बाकी प्रावधान प्रभावी रहेंगे.

हिन्दू पक्ष की वकील रीना ने कहा कि अगर वैधानिकता के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मंजूर कर लिया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हीं संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है जो नोटिफाइड हैं, गजेटेड हैं या फिर रजिस्टर्ड हैं.

*

कुछ अन्य वेब स्टोरीज

Story 1

IPL अंक तालिका में बड़ा उलटफेर: पंजाब किंग्स ने लगाई छलांग, बैंगलोर और गुजरात फिसले

Story 1

क्या बैटलग्राउंड से भी बाहर हुए आसिम रियाज? अभिषेक और रुबीना से झगड़े के बाद शूटिंग रुकी, ट्रोल भी हुए!

Story 1

दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढही, 6 की मौत, कई मलबे में दबे

Story 1

तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगी! - भगोड़ी सास ने रिपोर्टर्स से की बदसलूकी, वीडियो वायरल

Story 1

सेल्फी लेने की दीवानगी: नदी में फिसला पर्यटक, बाल-बाल बची जान!

Story 1

निकाल बाहर कर दूंगा तुम्हें : राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव का गुस्सा

Story 1

भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग में भारी गिरावट, 148वें पायदान पर पहुंचा

Story 1

क्रूर अध्यापिका ने 5 वर्षीय बच्ची को पीटा, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही मासूम

Story 1

केजरीवाल की बेटी हर्षिता विवाह बंधन में बंधीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए ठुमके

Story 1

अमित शाह ने दंगे कराने की साजिश रची: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा आरोप