सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और संपत्तियों में यथास्थिति बनी रहेगी। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन और प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए अगले 5 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो वक्फ संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव से चिंतित थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार, अगली तारीख तक रजिस्टर्ड और गजटेड संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी। हालांकि, अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र है।
वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। ओवैसी ने पहले भी सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया था और बिल को असंवैधानिक बताया था।
एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत काउंसिल या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकती और रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है।
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत देने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कानून संविधान के खिलाफ बना है और यह संविधान की जीत है।
AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट, जजों और अधिवक्ताओं के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में मदद की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वक्फ-बाय-यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है और कहा कि वह प्रावधान निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा।
*सत्यमेव जयते।
— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) April 17, 2025
संविधान विरोधी वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत के लिये माननीय उच्चतम का शुक्रिया। pic.twitter.com/LAiSucLcfE
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