जयपुर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी।
सजा सुनाए जाने के बाद एक आतंकी को पुलिस जेल लेकर जा रही थी, तब वो मुस्कुरा रहा था। एक पुलिस वैन में बैठकर वो बाहर उंगली भी दिखा रहा था।
अदालत ने सैफ़ुर्रहमान, मोहम्मद सैफ़, मोहम्मद सरवर आज़मी और शाहबाज़ अहमद को दोषी ठहराया था। 13 मई, 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। चाँदपोल बाजार में स्थिर गेस्ट हाउस के पास से नौवाँ ज़िंदा बम बरामद हुआ था। इन धमाकों में 185 लोग घायल भी हुए थे।
सजा सुनाए जाने के दौरान भी आतंकियों के चेहरे पर शिकन नहीं थी, न ही उन्हें अपने किए पर पछतावा था। वे अदालत में और बाहर निकलते समय मुस्कुराते-हँसते नजर आए।
आतंकियों के वकील ने शायरी के जरिए उन्हें निर्दोष बताने की कोशिश की: तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंशिफ - हमें यकीन है, गलती हमारी ही निकलेगी।
न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने भी शायरी से जवाब दिया: कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा, सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है, राह गलत नहीं होती है गलत तो चुनाव होता है।
बम प्लांट करने के लिए आतंकियों ने एक नाबालिग के साथ मिलकर रेकी की थी। शाहबाज़ ने एक साइबर कैफे में जाकर इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी ली थी।
सीरियल ब्लास्ट के मामले में शाहबाज़ को छोड़कर अन्य को फाँसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गई है।
आतंकियों ने दिल्ली से जयपुर तक बस में बम लाए थे। उन्होंने नौ साइकिलें खरीदीं और अलग-अलग स्थानों पर बम रखकर पार्क कर दीं। इसके बाद वे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से वापस दिल्ली चले गए।
शाम 7:20 और 7:36 के बीच 8 बम फट चुके थे। ज़िंदा बम मिलने के मामले में ATS ने दिसंबर 2019 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में 112 गवाहों के बयान लिए गए। सबूतों की कमी के कारण पहले आतंकियों को बरी किया गया था।
*🔴 #BREAKING : 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को सजा, कोर्ट ने 600 पेज का विस्तृत फैसला जारी किया@chandn_bhardwaj | #Jaipur pic.twitter.com/lJoPhna2nx
— NDTV India (@ndtvindia) April 8, 2025
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