राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
लोकसभा में यह कानून 3 अप्रैल को पारित हुआ था। राज्यसभा ने इसे 4 अप्रैल को मंजूरी दी।
यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन को बेहतर बनाना है।
पहली बार, यह विधेयक अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था।
इसके बाद, इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। जेपीसी ने विधेयक में कुछ संशोधनों के लिए सुझाव स्वीकार किए।
वक्फ का तात्पर्य इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है।
वक्फ अधिनियम, 1995, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
यह वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुतवल्ली की शक्ति और कार्यों का प्रावधान करता है।
यह अधिनियम वक्फ न्यायाधिकरणों की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करते हैं।
यह विवादास्पद विधेयक अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है।
President of India Draupadi Murmu gives assent to the Waqf (Amendment) Act, 2025.@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/2lYuKv6mFO
— Bar and Bench (@barandbench) April 5, 2025
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