सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाताधारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब पीपीएफ खाते में नॉमिनी (उत्तराधिकारी) का नाम अपडेट या जोड़ने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
पहले, इस काम के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा की है।
सरकार ने आवश्यक बदलावों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले वित्तीय संस्थानों द्वारा पीपीएफ खातों में नामांकित विवरण अपडेट या संशोधित करने के लिए शुल्क लिया जा रहा था।
निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब नामांकन रद्द करने या बदलाव के लिए लगने वाला 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, अब ग्राहक अपने बैंक खातों और लॉकर के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। यह सुविधा पीपीएफ खाताधारकों के लिए भी उपलब्ध होगी।
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman posts on X : Recently was informed that a fee was being levied by financial institutions for updating/modifying nominee details in PPF accounts. Necessary changes are now made in the Government Savings Promotion General Rules 2018 via… pic.twitter.com/DNyhqZpRb6
— ANI (@ANI) April 3, 2025
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