जलते घर को देखने वाले: वक्फ बिल पर चंद्रशेखर आजाद का बीजेपी पर तीखा हमला
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आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आज देश का कमजोर तबका देख रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा होगा. संसद में जो हालात हैं, उसमें हर कोई देख रहा है कि कौन किस तरफ खड़ा है.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जब कमजोर तबका सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, कौन उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन उनसे सिर्फ झूठे वादे कर रहा था. उन्होंने कहा कि किसको वोट देकर वे गुमराह हुए हैं या ठगे गए हैं, यह सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज संसद की तरफ है.

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जलते घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है. तेरे क़त्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है.

आजाद ने यह भी कहा कि यह संशोधन आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, 300 का उल्लंघन है. उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार बताया और कहा कि सरकार जबरन अपनी विचारधारा थोपने, अधिकारों को लूटने और वक्फ की संपत्ति को लूटने का एजेंडा बना रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ है क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है.

वक्फ संपत्ति क्या है? मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति की कोई औलाद नहीं होती तो उसके निधन के बाद उसकी संपत्ति वक्फ की हो जाती है. कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं. वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल अल्लाह के काम में लिया जाता है और इस संपत्ति पर मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार भी बनाए जा सकते हैं.

वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए वक्फ (संशोधन) बिल 2024 एक विधेयक है. इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है. संशोधन में बताया गया है कि वक्फ की पुरानी संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होंगे. इसके अलावा कलेक्टर की जगह जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होगा. एक शर्त यह भी है कि 5 साल इस्लाम मानने वाला ही संपत्ति वक्फ कर सकता है. 2025 से पहले तक जो संपत्ति वक्फ की है, वह उसकी ही रहेगी, और जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्य में हैं उस पर कानून लागू नहीं होगा.

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