सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को असंवेदनशील और अमानवीय बताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की चेतावनी दी है।
कोर्ट ने बुलडोजर से तोड़े गए घरों के मालिकों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला बुलडोजर से घरों को गिराए जाने की कार्रवाई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण नज़ीर पेश करता है।
सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी जमीन बताकर कई घरों को आनन-फानन में गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंबेडकरनगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई के एक वीडियो का भी जिक्र किया।
जस्टिस भुयान ने कहा कि वीडियो में एक बच्ची अपने किताबों को सीने से लगाकर खड़ी थी, जबकि उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था। यह दृश्य समाज को झकझोरने वाला है और ऐसी घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बनता है।
यह मामला मार्च 2025 का है। अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर इलाके में प्रशासन द्वारा कथित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी, पुराने स्कूली ड्रेस में किताबों और बस्ते को सीने से चिपकाए भागती हुई दिखाई दी।
वीडियो में बुलडोजर चल रहा था और लड़की किताबों को कसकर अपने शरीर से चिपकाए भाग रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी।
विपक्ष ने भी इस घटना पर योगी सरकार पर निशाना साधा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ।
कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था कि बुलडोजर से जमींदोज होती झोपड़ी से एक बच्ची ने अपना सबसे कीमती सामान निकाला - किताबें। यह वीडियो उन हुक्मरानों के लिए लानत है जो इन बच्चों के हाथों से किताबें और सिर से उनकी छत छीन लेते हैं।
उप्र के अम्बेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं, जो कहते हैं : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ! pic.twitter.com/eSTJKvZZKD
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 22, 2025
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