पादरी बजिंदर सिंह: जेल से बाहर आकर दोबारा करेगा अपराध , पीड़िता का सनसनीखेज बयान!
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मोहाली की अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया है। अदालत ने बजिंदर सिंह को यौन दुराचार का दोषी ठहराया है, जबकि इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

सजा के ऐलान के बाद पीड़िता ने कहा, वह (बजिंदर) मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है और जेल से बाहर आकर दोबारा ऐसा अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज कई पीड़ित लड़कियों को न्याय मिला है।

पीड़िता ने आगे कहा, मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि हम पर हमले की आशंका है।

पीड़िता के पति ने बताया कि उन्होंने इस केस के लिए 7 साल संघर्ष किया। उन्होंने कहा, वह (दोषी) अदालत को गुमराह करता था और विदेश यात्राएं करता था, जबकि अदालत के आदेश इसकी अनुमति नहीं देते थे। मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गईं, हम पर हमले हुए, मैंने 6 महीने जेल में बिताए और तब मैंने ठान लिया कि उसे सजा दिलवाकर ही रहूंगा।

उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुल 6 आरोपियों में से 5 पर मामला खारिज हो गया है और पादरी बजिंदर दोषी करार दिया गया है। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया।

मामला 2018 का है, जब ज़ीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, बजिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ यौन शोषण किया और इस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई या उसकी मांगों को मानने से इनकार किया, तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देगा। महिला ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई थी।

बजिंदर सिंह को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वह लंदन में एक निर्धारित हीलिंग इवेंट में शामिल होने के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि, बाद में उसी साल उन्हें जमानत मिल गई थी। यह मामला कई वर्षों तक चला और हाल ही में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया।

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