सुप्रीम कोर्ट का इनकार: प्राइवेट पार्ट छूना रेप की कोशिश नहीं कहने वाले फैसले पर सुनवाई नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद जजमेंट के हिस्से को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पजामे के नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता।

सोमवार को जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया था। दलीलें रखने के लिए वकील खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड, हमारे यहां नारा है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यहां भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए और याचिकाकर्ता के वकील कहां हैं।

वकील ने जवाब दिया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सुनवाई के समय कोर्ट में होना जरूरी नहीं है और याचिकाकर्ता शहर से बाहर हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि वे इस मामले पर आर्टिकल-32 के तहत सुनवाई नहीं करेंगे और पिटीशन खारिज कर दी जाती है।

यह मामला 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा के आदेश से जुड़ा है। उन्होंने जिला अदालत को एक समन में संशोधन करने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय ने समन में रेप की कोशिश के आरोप हटाने और सिर्फ छेड़छाड़ या हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।

शिकायत के अनुसार, दो आरोपियों ने नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट को छुआ और सलवार का नाड़ा तोड़कर उसे पुलिया के नीचे ले जाया गया था। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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