इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज द्वारा बलात्कार संबंधी टिप्पणी पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है. इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है.
संसद भवन परिसर में स्वाति मालीवाल ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी मेरी समझ से बिल्कुल परे है. एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, और कोर्ट कह रहा है कि यह रेप की कोशिश नहीं थी. तो फिर रेप की कोशिश क्या है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इससे समाज में खतरनाक संदेश जाएगा. सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी शोभा नहीं देती. इससे पहले लिए गए फैसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा. इससे गलत करने वालों की मानसिकता और बढ़ेगी. हमें लगता है कि हाई कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जाएगा और रिश्तों पर भी असर पड़ेगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग लड़की के गुप्तांगों को छूना और उसे पुलिया के नीचे खींचना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता. यह टिप्पणी 11 साल की बच्ची के साथ हुई घटना की सुनवाई के दौरान की गई, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया.
Delhi: AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal reacts to the Allahabad High Court judge s statement that grabbing a girl s breasts, breaking the string of her pyjama, and attempting to drag her does not constitute charges of rape or an attempt to rape says, In my understanding, this is… pic.twitter.com/UTniVtz2NP
— IANS (@ians_india) March 21, 2025
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