भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जज बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं।
शर्मा ने कहा कि जजों को लोगों की मंशा देखनी चाहिए और उसी के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि जरूरी नहीं कि सजा तभी हो जब रेप हो। उन्होंने सवाल किया कि जजों को रेप का इंतजार क्यों करना चाहिए, विक्टिम और लड़कियों को बचाना जरूरी है।
शर्मा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इस तरह के जजमेंट आएंगे तो महिलाएं और बच्चे कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो हमारी बच्चियों का क्या होगा?
शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि ऐसे जजों को बताया जाए कि वे इस तरह की बातें या जजमेंट नहीं दे सकते।
सांसद ने कहा कि ऐसे फैसलों से लोग गंभीर रूप से नहीं लेंगे। वे कहेंगे कि उन्होंने तो सिर्फ कपड़े ही उतारे, रेप तो नहीं किया। उन्होंने पूछा कि बच्ची के कपड़े उतारने का क्या मतलब है अगर रेप करने का इरादा नहीं था।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
हाईकोर्ट ने कासगंज जिले के तीन आरोपियों को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में बदलाव करने को कहा है। हाईकोर्ट ने रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी समन को गलत बताते हुए निचली अदालत से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा के तहत समन जारी करने को कहा है।
यह मामला कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र का है, जहां 10 नवंबर 2021 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन युवकों ने उसकी 14 साल की बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाया और पुलिया के पास उसके स्तन पकड़े, पायजामे का नाड़ा तोड़ा और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की।
*#WATCH | On Allahabad HC s observation that Holding breast, breaking pyjama s string is not a crime of rape , Rajya Sabha MP & former chief of NCW, Rekha Sharma says, If the judges are not sensitised, then what will the women and children do? They should see the intention… pic.twitter.com/CGZq8PfS5c
— ANI (@ANI) March 20, 2025
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