सुनवाई मंगलवार तक स्थगित
नई दिल्ली में 2020 के दंगों के मुख्य आरोपी और पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ताहिर के वकील के अनुरोध पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।
ताहिर हुसैन का चुनाव मैदान में उतरना
ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं।
जमानत की मांग
कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने चुनाव आयोग द्वारा नामांकन स्वीकार किए जाने का हवाला देते हुए ताहिर को चुनाव प्रचार की अनुमति देने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मिथल ने गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई
इस पर ताहिर के वकील ने तर्क दिया कि मामला जमानत दिए जाने के लिहाज से उपयुक्त है। वरिष्ठ वकील के आग्रह पर बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।
AIMIM द्वारा टिकट
AIMIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। उनके नामांकन ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, क्योंकि उन पर दंगे और अंकित शर्मा की हत्या के गंभीर आरोप हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा के आरोपी और जेल से चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन की याचिका पर कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए#supremecourt #tahirhussain #delhielection2025 @PankajBofficial pic.twitter.com/hjKcb4izLs
— News18 India (@News18India) January 20, 2025
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