25 नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी तय, पीएम सुरक्षा चूक मामले में एक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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फिरोजपुर कोर्ट का फैसला फिरोजपुर जिले की अदालत में न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 2022 में हुई चूक के मामले में एक प्रदर्शनकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बेहद गंभीर है, लिहाजा इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा सकती।

गिरफ्तारी वारंट जारी इस मामले में अदालत ने कुल 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस को आदेश दिया है कि सभी आरोपितों को 22 जनवरी, 2025 तक कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले में कुल 26 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिनमें से एक आरोपित, मेजर सिंह की मौत हो चुकी है।

प्रदर्शनकारियों द्वारा फ्लाईओवर जाम अदालत ने यह आदेश उस एफआईआर के आधार पर दिया, जो 6 जनवरी, 2022 को इस घटना के संबंध में दर्ज की गई थी। शुरुआत में यह एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जाँच के बाद 25 किसानों की पहचान की गई। एसआईटी की जाँच में यह पाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने योजना बनाकर फ्लाईओवर को जाम कर दिया था, जिससे प्रधानमंत्री के काफिले को वहाँ से गुजरने में मुश्किल हुई।

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