तमिलनाडु के एक पानीपूरी विक्रेता को जीएसटी अधिकारियों से नोटिस मिला है जिसमें आरोप है कि उसने 2023-24 में ऑनलाइन लेनदेन के जरिए 40 लाख रुपये कमाए हैं।
हालांकि, जांच से पता चला कि यह नोटिस सही है, लेकिन इसके साथ लगाया जा रहा आरोप गलत है। नोटिस किसी पानीपूरी विक्रेता को नहीं बल्कि एक होटल को जारी किया गया था।
जीएसटी विभाग के एक सूत्र ने बताया कि नोटिस को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसका उद्देश्य दुकानदार को पंजीकरण प्रमाणपत्र और जीएसटी नंबर प्राप्त करके जीएसटी के दायरे में लाने का था।
Pani puri wala makes 40L per year and gets an income tax notice 🤑🤑 pic.twitter.com/yotdWohZG6
— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) January 2, 2025
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