सुप्रीम कोर्ट ने SPG की गाड़ियों को 5 साल का किया विस्तार
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में डीजल बख्तरबंद गाड़ियाँ बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने SPG की इन गाड़ियों के प्रयोग के लिए 5 साल की अवधि का विस्तार कर दिया है। NGT के आदेश के अनुसार दिल्ली-NCR में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों के प्रयोग पर रोक है। इसी आदेश को SPG ने चुनौती दी थी।
सॉलिसिटर जनरल ने बताया गाड़ियों का महत्त्व
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बख्तरबंद गाड़ियों के महत्त्व पर बताया। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए बख्तरबंद गाड़ियों के प्रयोग की अनुमति दे दी।
#Delhi: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बरकरार रहेंगी डीजल की बख्तर बंद गाड़ियां
— First India News (@1stIndiaNews) December 16, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने SPG की गाड़ियों को 5 साल अवधि विस्तार की दी अनुमति, NGT के आदेश के अनुसार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों...#FirstIndiaNews #SupremeCourt #NarendraModi pic.twitter.com/2KkJw6eGdV
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