8 year ago
रविवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में गोल्ड डिपोजिट से ब्याज के रूप में हासिल रकम पर निवेशकों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पडेगा। हालांकि जमाकार्ता को गोल्ड का सोर्स बताने की छूट नहीं दी गई है,मतलब उसे हरहाल में गोर्ल्ड का सोर्स बताना ही होगा। पिछले साल 5 नवंबर को लॉन्च हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अब तक करीब 900 किलोग्राम सोना जमा किया जा चुका है।
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