9 year ago
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजी सूचना में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त, 2015 और 15 अक्टूबर, 2015 के आधार कार्ड के इस्तेमाल पर आदेशों के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल और बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना पूरी तरह से ऑप्शनल है।
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