दिल्ली में लहरा दो तिरंगा मार्च पर हाईवोल्टेज ड्रामा: कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू, अभिजीत दीपके को गिरफ्तारी का डर
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राजधानी में तनाव का माहौल दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का लहरा दो तिरंगा मार्च प्रस्तावित है। इस आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस और संगठन के बीच टकराव बढ़ गया है। पुलिस ने मार्च को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है और इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

धारा 163 का पहरा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक है। एनडीएमसी (NDMC) ने भी सुरक्षा कारणों से सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया है।

अभिजीत दीपके का बड़ा दावा CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर तिरंगा लहराने के लिए जेल जाना पड़े, तो हम तैयार हैं। दीपके के समर्थकों का कहना है कि यह मार्च उनके नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की भारी घेराबंदी प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कोई ढिलाई नहीं बरती है। कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास 25,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही, इलाके में नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

यातायात और आम जनजीवन पर असर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त समय लेकर निकलें और यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

क्या कोर्ट ने दी है अनुमति? इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मार्च पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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