दिल्ली में हाई अलर्ट गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एआईएसए (AISA) और अन्य संगठनों द्वारा बुलाए गए इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।
11 मेट्रो स्टेशनों पर लगीं पाबंदियां सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिल्ली के 11 प्रमुख स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर दिया है। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि, इन स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलती रहेगी।
पूरे इलाके में धारा 163 लागू कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, रैली या मार्च पर पूरी तरह रोक है। जंतर-मंतर और उसके आसपास के रास्तों पर भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई है। साथ ही, दंगा नियंत्रण वाहनों को भी मुस्तैद रखा गया है।
किस बात पर हो रहा विरोध? यह प्रदर्शन अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA), राज्यसभा सांसद मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर है। उनकी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए।
पुलिस की कड़ी चेतावनी नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे धारा 163 का पालन करें और प्रतिबंधित इलाकों में आने से बचें। पुलिस ने यातायात को सुचारू रखने के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।
#WATCH | Delhi | The entry and exit at Central Secretariat and Patel Chowk metro stations are closed till further notice; Police and security personnel in large numbers are deployed in the area
— ANI (@ANI) October 2, 2026
Prohibitory orders under Section 163 BNSS are in force in New Delhi District; heavy… pic.twitter.com/Lmg2wHsHL5
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