बिहार की राजनीति में जमुई कांड से जुड़ी एक तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया हैंडल से जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों की तस्वीर साझा किए जाने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है।
तेजस्वी ने POCSO एक्ट का दिया हवाला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेजस्वी ने POCSO एक्ट की धारा 23(2) का उल्लेख करते हुए बताया कि किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना गंभीर अपराध है। इसमें नाम, पता या फोटो सार्वजनिक करना कानूनन वर्जित है।
कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि धारा 23(4) के तहत इस कानून के उल्लंघन पर छह महीने से एक साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस कानून के तहत पुलिस अन्य लोगों पर कार्रवाई कर रही है, वही कानून मुख्यमंत्री के सहयोगी (उपमुख्यमंत्री) के मामले में क्यों लागू नहीं हो रहा?
मीसा भारती ने पुलिस से की FIR की मांग राजद सांसद मीसा भारती ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार पुलिस से प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कानून आम जनता और सत्ता में बैठे लोगों के लिए अलग-अलग है? उन्होंने पूछा कि क्या यह तस्वीर वाकई जमुई कांड की पीड़िता की है, और अगर है, तो यह संवेदनहीनता क्यों?
मुलाकात के बाद विवादों में आई तस्वीर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंची थी। मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने उन्हें त्वरित न्याय का आश्वासन दिया था। इसी मुलाकात की तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं, जिसे आधार बनाकर अब विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है।
पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल विपक्ष का तर्क है कि जब बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले आम लोगों पर FIR दर्ज कर रही है, तो उपमुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से हुई चूक पर चुप्पी क्यों है? फिलहाल, इस मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है।
*नासमझ, अनाड़ी, कानून विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री ख़ुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे है। जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता की परिजनों संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी कर पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 24, 2026
पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) के तहत पीड़ित बच्चे या नाबालिग की… pic.twitter.com/jH5C6wRrf7
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