सोशल मीडिया पर किसी की फोटो पर किया गया एक छोटा सा कमेंट या किसी सेलिब्रिटी पर कसी गई फब्ती आपको भारी मुश्किल में डाल सकती है। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक टिप्पणी है, जिसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन कानून की नजर में यह एक गंभीर अपराध बन सकता है। तमिलनाडु से आई हालिया घटना ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि आपकी जुबान और कीबोर्ड दोनों ही कानूनी दायरे में हैं।
विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा के बारे में की गई एक कथित अभद्र और द्विअर्थी टिप्पणी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर छह अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल, वे अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह केस साबित करता है कि मंच से बोला गया बयान हो या इंस्टाग्राम पर लिखा गया एक लाइन का कमेंट, कानून दोनों को समान गंभीरता से लेता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत मानहानि एक बड़ा अपराध है। इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बोलकर, लिखकर, इशारों से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अपमान पर लागू होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी के लिए अभद्र या महिला-विरोधी टिप्पणी करते हैं, तो आपको दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
अगर आपकी टिप्पणी किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाती है, तो कानून और भी सख्त हो जाता है। धारा 74-75 के तहत महिला की निजता और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होती है। बिना अनुमति किसी की निजी फोटो या वीडियो शेयर करना या सार्वजनिक मंच पर अश्लील इशारे करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अदालतें ऐसे मामलों में महिला की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं।
भले ही आईटी एक्ट की पुरानी धारा 66A हटा दी गई हो, लेकिन अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट से जुड़े प्रावधान आज भी प्रभावी हैं। लोग अक्सर यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह तो बस एक कमेंट था । याद रखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर की गई कोई भी ऐसी टिप्पणी जो किसी की छवि खराब करे या समाज में शर्मिंदगी पैदा करे, वह कानून की नजर में सार्वजनिक बयान मानी जाती है।
Udhayanidhi Stalin arrested by Tamil Nadu police over objectionable comments about Trisha. #TamilNaduPolitics pic.twitter.com/4JLMidtfK1
— Sachin More (@SM_8009) August 4, 2026
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