दिल्ली की अदालत का ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के बहुचर्चित अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 5 लोगों को हत्या, अपहरण और दंगा फैलाने का दोषी पाया है।
किन्हें ठहराया गया दोषी? अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया है। इन सभी पर दंगा भड़काने, घातक हथियारों का उपयोग करने, समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप तय किए गए थे।
साजिश के आरोप पर बड़ी राहत न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के खिलाफ लगे आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) के आरोप को खारिज कर दिया है। हालांकि, हत्या और दंगे से जुड़ी अन्य धाराओं में उन्हें दोषी माना गया है, जिसमें लंबी सजा का प्रावधान है।
क्या है पूरा मामला? फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा 25 फरवरी को अपने घर से निकले थे, जिसके बाद वह लापता हो गए।
नाले में मिला था शव काफी खोजबीन के बाद अंकित का शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था। पिता रवींद्र कुमार ने अपनी शिकायत में सीधे तौर पर ताहिर हुसैन और उनके सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगाया था। आरोप था कि भीड़ ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा हुई थी और वहीं हत्या को अंजाम देकर शव ठिकाने लगाया गया।
राजनीतिक और सामाजिक असर इस घटना के बाद ताहिर हुसैन का नाम सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। 2020 के इन दंगों में कुल 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कोर्ट का यह फैसला उन पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा पड़ाव है जो पिछले चार वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे थे।
IB official Ankit Sharma murder case: Delhi s Karkardooma court convicted Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case and other offences rioting etc. Criminal Conspiracy has been dropped against him.
— ANI (@ANI) July 13, 2026
Ankit Sharma was murdered during the North East Delhi riots of 2020.
The court… pic.twitter.com/6wMADxZ1pw
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