महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल वाहन चलाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) अनिवार्य होगा।
नया नियम: 1 अगस्त 2026 से प्रभावी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस नई नीति की घोषणा की। 1 अगस्त 2026 से यह नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा। अब बिना वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक या पैसेंजर वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में इस नई नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में इसे प्रशासनिक और कानूनी मंजूरी के लिए कानून और न्याय विभाग के पास भेजा गया है। विभाग से हरी झंडी मिलते ही इसे राज्य भर में सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य फर्जी दस्तावेजों के सहारे काम करने वाले लोगों पर नकेल कसना है।
अवैध बाइक टैक्सियों पर सरकार सख्त विधानसभा में विधायक दिलीप लांडे के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस अनियंत्रित सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए वैध और सुरक्षित रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।
आरडीओ बैज के लिए अनिवार्य होगा निवास प्रमाण पत्र नई व्यवस्था के तहत, अब आरटीओ (RTO) द्वारा आधिकारिक बैज उन्हीं ड्राइवरों को जारी किया जाएगा जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि व्यावसायिक वाहन चलाने वाले हर ड्राइवर की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन पुख्ता हो सके।
इस कदम से राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनुशासन आने और यात्रियों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।
*🗓️ ७ जुलै २०२६ |📍 विधानसभा
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026
राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे.
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची… pic.twitter.com/HRxLx5bon6
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