दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ सस्ता: 30 लाख तक की EVs पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
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दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार की नई Delhi EV Policy 2026 आज, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।

टैक्स में कितनी होगी बचत? नई नीति के अनुसार, 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाली बैटरी इलेक्ट्रिक कारों (BEVs) पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया गया है। यह छूट दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वाली कारों पर ही लागू होगी। इससे ग्राहकों को ऑन-रोड कीमत में एक बड़ी राहत मिलेगी।

इन पॉपुलर कारों पर मिलेगा छूट का लाभ 30 लाख रुपये की सीमा के भीतर आने वाली कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारें इस पॉलिसी के दायरे में हैं। इनमें टाटा की टियागो EV, पंच EV, नेक्सॉन EV और कर्व EV शामिल हैं। साथ ही, MG की कॉमेट और विंडसर EV, सिट्रोएन eC3, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा की आगामी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इसका फायदा उठा सकेंगी।

प्रीमियम कारों पर नहीं मिलेगी कोई राहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाली प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर यह छूट लागू नहीं होगी। ऐसी कारों के खरीदारों को सामान्य नियमों के तहत ही टैक्स देना होगा।

पुराने वाहन के बदले 1 लाख तक का इंसेटिव पॉलिसी में स्क्रैपेज को भी बढ़ावा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करता है और नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिल सकता है। यह लाभ सीमित संख्या में पात्र आवेदकों को शर्तों के अनुसार दिया जाएगा।

हाइब्रिड कारों को नहीं मिली जगह सरकार ने इस बार अपनी नीति को पूरी तरह से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) पर केंद्रित रखा है। हाइब्रिड कारों को इस नई नीति के तहत कोई विशेष टैक्स छूट नहीं दी गई है। सरकार का यह कदम शहर में जीरो-एमिशन वाहनों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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