खान सर को बड़ी राहत: कोचिंग फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर पटना कोर्ट ने लगाई रोक
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पटना: मशहूर शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पटना जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। खान सर पर 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी बनाया गया था।

क्या था बचाव पक्ष का तर्क? सुनवाई के दौरान खान सर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस पूरे घटनाक्रम में कोई सीधा आपराधिक हाथ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि खान सर को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।

पुलिस ने पेश किए सबूत दूसरी ओर, बिहार पुलिस ने अदालत के समक्ष मामले से जुड़ी एफआईआर की कॉपी और अब तक की जांच का ब्योरा रखा। पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर अपनी बात रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया।

अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक अदालत ने खान सर को सुरक्षा देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगामी सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

क्या है पूरा विवाद? पुलिस के अनुसार, 2 जून की रात खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की और बैनर फाड़े। गिरफ्तार सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को बयान दिया था कि भीड़ को देखकर खान सर ने उनसे फायरिंग करने को कहा था।

इस बयान के बाद पुलिस ने खान सर को भी मामले में नामजद आरोपी बनाया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए थे। अब कानूनी लड़ाई अगली सुनवाई तक टल गई है।

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